• गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग झारखंड सरकार ने जारी किया आदेश
• अब नई नियमावली के तहत झारखंड में होगी परीक्षा और सिपाही चयन प्रक्रिया
रांची | वरीय संवाददाता
झारखंड सरकार के गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, रांची द्वारा राज्य में पुलिस और उससे संबंधित पदों की भर्ती प्रक्रिया के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। सरकार ने झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा-2023 के लिए पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन संख्या-17/2023 को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। इसके साथ ही, इस परीक्षा के लिए जारी की गई अधियाचना (रिक्ति सूचना) को भी वापस ले लिया। अब संयुक्त भर्ती नियमावली-2025 के तहत ही नई नियुक्ति प्रक्रिया शीघ्र ही शुरू की जाएगी। बता दें कि सिपाही के कुल 4919 रिक्त पदों में 20 जिलों में नियमित स्तर पर कुल 3799 और 11 जिलों में बैकलॉग स्तर पर कुल 1120 पदों पर नियुक्ति होनी थी। इन 11 जिलों में नियमित नियुक्ति वाले कुछ जिले भी शामिल हैं। नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन 15 जनवरी से 28 फरवरी 2024 तक लिए गए, हजारों अभ्यर्थियों ने आवेदन भरा था। हालांकि इसकी परीक्षा प्रक्रिया किसी भी स्तर पर शुरू नहीं हो पाई है। ऐसे में अब नई नियमावली से प्रक्रिया पूरी की जाएगी। जिन अभ्यर्थियों ने रद्द हुई झारखण्ड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा-2023 के लिए निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान पहले ही कर दिया था, उन्हें राहत दी गई है। इन अभ्यर्थियों को भविष्य में होनेवाली प्रथम संयुक्त भर्ती परीक्षा के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। इस सुविधा के लिए झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) द्वारा आवेदन भरने की प्रक्रिया में अपने स्तर पर विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। सभी वर्गों के आवेदकों को अधिकतम उम्र सीमा में अतिरिक्त छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। यह छूट इसलिए दी जा रही है ताकि पिछले विज्ञापन के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी नए विज्ञापन में भी पात्र हो सकें। इसके अलावा अधिकतम उम्र सीमा की गणना के लिए संदर्भ तिथि वही रखी जाएगी जो झारखण्ड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा-2023 के विज्ञापन संख्या-17/2023 में थी, यानी इस निर्णय से स्पष्ट है कि झारखंड सरकार जल्द ही नई नियमावली के तहत पुलिस और संबंधित पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जा रही है।